Tuesday, December 3, 2024
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SBI ने आरटीआई अधिनियम के तहत चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने से इनकार किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) अधिनियम के तहत चुनाव आयोग (ईसी) को दिए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया हो। बैंक ने दावा किया है कि यह वादे के मुताबिक रखी गई निजी जानकारी है। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क किया और अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग को डिजिटल रूप में दिए गए चुनावी बांड का पूरा विवरण मांगा।

बैंक ने आरटीआई अधिनियम के तहत छूट से संबंधित दो धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। ये धारा 8(1)(ई) और 8(1)(जे) हैं। पहला खंड प्रत्ययी क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है जबकि दूसरा व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और उप महाप्रबंधक ने बुधवार को कहा, “आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीदारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्ययी क्षमता में है।” जिसके तहत आर.टी.आई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) एवं (जे) के अंतर्गत सूचना देने में छूट है।

बत्रा ने चुनावी बांड रिकॉर्ड के खुलासे के खिलाफ एसबीआई के मामले का बचाव करने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बैंक द्वारा भुगतान की गई फीस का विवरण भी मांगा था, हालांकि उन्होंने यह कहते हुए प्रासंगिक जानकारी देने से इनकार कर दिया कि जानकारी निजी है। बत्रा ने कहा कि यह “अजीब” है कि एसबीआई ने वह जानकारी देने से इनकार कर दिया जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध थी। साल्वे शुल्क के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैंक ने इस जानकारी से इनकार किया है कि इसमें करदाताओं का पैसा शामिल है।

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