नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक (PM Narendra Modi Security Breach) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 10 जनवरी 2022 को केंद्र और पंजाब दोनों सरकारों के द्वारा बनाई गयी जाँच समिति की जाँच को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाने का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तथा जांच के लिए एक कमेट का गठन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच यह आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच करने वाली कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदू मलहोत्रा करेंगी। इस कमेटी में जस्टिस इंदु मल्होत्रा के साथ-साथ डीजी (या नॉमिनी) NIA, डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के ADGP भी शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जल्द से जल्द पीएम सुरक्षा चूक के मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी की चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंपने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट कमेटी से जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा।