कोटेदार पर कालाबाजारी का आरोप, मुकदमा दर्ज, दुकान निलंबित
Suspended: कुशीनगर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गंभीर अनियमितताओं के चलते ऊंचित दर विक्रेता राम चंद्र प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
ग्राम पंचायत रामपुर राजा, विकास खंड तमकुही के कोटेदार राम चंद्र प्रसाद पर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए आवंटित खाद्यान्न के मुफ्त वितरण में अनियमितता का आरोप है।
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जांच में पाया गया कि कोटेदार ने 5.11 क्विंटल गेहूं, 6.17 क्विंटल चावल और चीनी की कालाबाजारी की।
जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटेदार के खिलाफ धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ प्रशासन की कठोर नीति को दर्शाती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।