बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर सख्त कार्रवाई, जांच समिति गठित
कुशीनगर :जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 22 सितंबर 2023 के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल स्थापित करना या संचालित करना गैरकानूनी है।
– Advertisement –
– Advertisement –
उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के तहत ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रखने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने जनपद कुशीनगर में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों और अवैध रूप से कक्षाएं चलाने वाले संस्थानों की जाँच के लिए तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित की है।
समिति में उपजिलाधिकारी, संबंधित क्षेत्राधिकारी (पुलिस), और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित उपजिलाधिकारी अपने तहसील क्षेत्र में अमान्य स्कूलों का सघन निरीक्षण करें।
यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है, तो उसका संचालन तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही, ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन निकटतम परिषदीय विद्यालय में कराया जाए।
इसके अलावा, संबंधित स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और कार्यवाही की रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिक्षा निदेशक के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना मान्यता के स्कूल संचालन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।