Friday, December 27, 2024
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Help plan:मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना एवं कन्या विवाह सहायता योजना का श्रमिक बंधुगण जल्द उठाएं लाभ

Help plan:मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना एवं कन्या विवाह सहायता योजना का श्रमिक बंधुगण जल्द उठाएं लाभ

श्रम विभाग की योजनाएं है श्रमिकों के लिए अत्यंत लाभकारी, जल्द उठाएं लाभ

Help plan: श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने अवगत कराया है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

इनमें प्रमुख रूप से मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना जिसमें प्रथम दो संतानो की सीमा तक मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को रू 6000 एकमुश्त, पंजीकृत महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रु 1000 चिकित्सा बोनस देय है।

शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त 20,000 तथा पुत्री होने पर रू 25,000 की दर से व परिवार में पहली / दूसरी बालिका संतान होने पर रु 25,000 की सावधि जमा का प्रावधान है।

कन्या विवाह सहायता योजना

अन्तर्गत रु 55,000 की सहायता राशि, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत कक्षा 01 से उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु कक्षावार रु 2000 से रु 24,000 की छात्रवृति देय है।

पात्र श्रमिको के बच्चों के कक्षा 06 से 12 तक अध्ययन व बौद्धिक शारीरिक विकास हेतु अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर में संचालित किया जा रहा है।

जिसमें सत्र 2025-26 में कक्षा 06 व 09 में प्रवेश हेतु कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त कुशीनगर में आवेदन किया जा रहा सकता है।

पंजीकृत श्रमिको की मृत्यु की दशा में

आश्रितों को रु 225000 (सामान्य मृत्यु)/रू 525000 (दुघर्टना में मृत्यु) में देय है। उक्त योजनाओं का हितलाभ पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिको को देय है।

18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा निर्माण प्रक्रियाओं में / मनरेगा में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया गया हो upbocw.in पोर्टल पर स्वयं या जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा सकते है।

पंजीकरण के उपरान्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराकर सदस्यता बनाये रखना भी आवश्यक है। पंजीयन हेतु श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र / स्वघोषित नियोजन प्रमाण पत्र आवश्यक अभिलेख है। गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत रु 52996535/- का लाभ प्रदान किया गया है।

ऐसे श्रमिक जिन्होने वर्ग में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य/मनरेगा में कार्य किया हो. upbocw.in पोर्टल पर पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

 

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