Scholarship:छात्रवृत्ति हेतु अब अभिवावक आय प्रमाण पत्र होगा मान्य
Scholarship:जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने शासन के पत्र के क्रम में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूटनी के उपरांत पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत करेक्ट डाटा को एन०आई०सी० द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से निर्णयार्थ भेजा जा रहा है।
कतिपय डाटा के अन्तर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वय के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया गया है.
जो नियमानुसार नहीं है। उक्त के क्रम में ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है.
उन आवेदन पत्रों को जनपदीय समिति के अनुमोदनोंपरांत निरस्त किया जाना है।
छात्रों को समय-सारणी के अनुसार छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने समस्त शिक्षण संस्थानों एवं छात्र/छात्राओं को अवगत कराया है कि सभी शिक्षण संस्थान अपने स्तर से नोटिस पत्राचार वाट्सअप ग्रुप आदि के माध्यम से) समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करें कि सभी छात्र माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र जारी करा लें
तथा सभी छात्र/छात्राओ को सूचित करना है कि अपने माता-पिता या पति या अभिभावक (जैसा लागू हो) के नाम से आय प्रमाण पत्र निर्गत करा लें।
करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग कर ऑनलाइन सशोधन /आवेदन करें।