Weekly closure: नगर पालिका/नगर पंचायतों में साप्ताहिक बंदी का दिन हुआ निर्धारित
Weekly closure: उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 तथा सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम-6 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए
विशाल भारद्वाज जिलाधिकारी, कुशीनगर ने आदेश निर्गत किया है कि नगरपालिका परिषद्-पडरौना, हाटा, कसया एवं नगर पंचायत तमकुहीराज सेवरही, रामकोला, कप्तानगंज, खड्डा फाजिलनगर सुकरौली तथा लक्ष्मीगंज जनपद कुशीनगर वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2025 में साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किए हैं।
उक्त आदेश के क्रम में नगरपालिका परिषद् पडरौना कुशीनगर एवं नगर पंचायत सेवरही तथा लक्ष्मीगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। नगर पालिका परिषद कसया. कुशीनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोडकर) बुधवार को बंद रहेंगी।
नगरपालिका परिषद् हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा. सुकरौली एवं फाजिलनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर)शनिवार को बंद रहेंगी।
नगर पंचायत कप्तानगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोडकर) सोमवार को बंदी रहेगी। नगरपालिका कसया, हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर तथा सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे।
नगरपालिका पडरौना एवं कसया, नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज तथा सुकरौली में स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून हेयर ड्रेसर की दुकान शनिवार को बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी निर्धारित बन्दी दिवस का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
नोटः अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 में वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, मिठाई दूध, परिवहन सेवाये, होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के. प्राविधान लागू नहीं होते हैं।