नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य जंगल की आग पर काबू पाने में उदासीनता दिखा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड न्यायमूर्ति बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एस.वी.एन. न्यायमूर्ति भाटी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वन विभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियों के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
बता दें कि पिछले महीने भी पतंजलि दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि राज्य प्राधिकरण का रवैया बेहद शर्मनाक है।